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Sunday, 9 April 2017

नियम :134ए के तहत एक बार दाखिला हुआ तो स्कूल की फाइनल कक्षा तक पढ़ सकेगा विद्यार्थी

** सोनीपत के डीसी के पत्र के जवाब में शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक ने स्पष्ट किए नियम
पानीपत : नियम 134 के तहत बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला हुआ तो वह उसी में फाइनल कक्षा तक पढ़ने का हकदार होगा। ये स्पष्टीकरण मौलिक शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉ. वंदना दिसौदिया ने जारी किया है। दरअसल नियम 134ए के तहत नियमों को लेकर असमंजस बना था। 
सोनीपत के डीसी केएम पांडूरंग ने शिक्षा विभाग में पत्र लिखकर नियमों पर स्पष्टीकरण चाहा था। इधर, दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह कहते हैं कि नियमों को लेकर जारी की गई स्पष्टता सही है इससे वो बच्चे भी अंतिम दिनों में दाखिला ले सकेंगे जो अभी तक नियमों में उलझे हुए थे। उल्लेखनीय है कि 134ए में निशुल्क दाखिले के लिए 10 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। कई जिलों की तहसीलों में आय प्रमाण बनने में दिक्कतें की शिकायतें रही हैं। 

3 सवालों पर स्पष्टता 
* क्या 2 लाख तक की आय लिमिट इस वर्ष भी लागू रहेगी? 
-दाखिले की पात्रता के लिए परिवार की आय सीमा 2 लाख प्रति वर्ष होने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 
* जिनके पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या आय के प्रमाण पत्र बने हैं? 
-पहले बना ईडब्ल्यूएस या आय का सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। 
* 134 के तहत किसी निजी स्कूल में एक बार दाखिला हो जाता है तो वह बच्चा कब तक उस स्कूल में पढ़ सकता है। 
-एक बार दाखिले के बाद बच्चा उसी स्कूल में उसकी अंतिम कक्षा तक पढ़ सकता है। 

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