चंडीगढ़ : प्रदेश में रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति होने को लेकर अदालत की अवमानना के एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी कोर्ट में पेश होकर मामले पर जवाब दें। प्रेम सिंह अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार गेस्ट टीचर्स को बचाने के लिए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने सभी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दिए थे और हर बार सरकार कुछ कुछ बहाना बनाकर इन्हें बचाने में लगी हुई है।
बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जगबीर मलिक ने कोर्ट को बताया कि पिछले साल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि उन्होंने भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजा है। अब जब कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती कर परिणाम भी घोषित कर दिया है लेकिन सरकार चयनित टीचरों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होती है, साथ ही सरकारी स्कूलों की छवि भी खराब होती है। जब सरकार कोर्ट में खुद हलफनामा दायर कर नियमित भर्ती का आश्वासन दिया था तो उन्हें नियुक्ति देने में देर क्यों की जा रही है। ऐसे में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी कोर्ट में पेश होकर स्थिति स्पष्ट करे। उल्लेखनीय है कि इस वक्त करीब 16 हजार गेस्ट टीचर लगे हैं।
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