एसीएस की ओर से 8 अप्रैल को जारी पत्र मेें कहा
गया कि कोर्ट का आदेश है कि इस नियुक्ति के सारे रिकॉर्ड की जांच हो। दो
कमेटियों के द्वारा यह जांच की गई। इसमें पाया गया कि उम्मीदवारों का
रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है। इसमें हाजिरी रजिस्टर नियुक्ति पत्र आदि में
अंतर है। इसलिए सारे मामले का संज्ञान लेते हुए अंतिम निर्णय से पहले आपको
एक मौका दिया जाता है कि क्यों आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए।
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