राजधानी हरियाणा : सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में शिक्षक
यदि स्कूल परिसर और इसके आस पास के अधिकृत क्षेत्र में धूम्रपान किया तो उस
पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षक पर नजर रखने काम भी छात्रों को
दिया गया है। शिकायत करने वाले छात्र का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। शिक्षा
विभाग ने एक अप्रैल से तंबाकू मुक्त विद्यालय अभियान की शुरूआत की है। इस
संबंध में सभी डीइओ को पत्र लिख कर इसका पालन करने के लिए कहा गया है। गलो
बल यूथ टोबैको सर्वे 2009 के अनुसार भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 14
प्रतिशत से अधिक बच्चे तंबाकू की आदत का शिकार है। औसतन हर रोज 116 बच्चे
तंबाकू की चपेट में रहे हैं।
जागरूक भी किया जाएगा
प्रदेशके सभी
स्कूलों के भीतर न्यूनतम 60 गुणा 30 सेंटीमीटर आकार का गैर धूम्रपान
क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाएगा बच्चों को जागरूक करने के लिए चित्रकला
प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूल के गेट पर तंबाकू मुक्त
शिक्षण संस्थान लिखवाया जाएगा। स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू
उत्पादों की बिक्री करना भी दंडनीय है। कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग ने
सभी जिलों के डीईओ, डीईईओ, डीपीसी, प्रिंसिपल और हैडमास्टर को विशेष
डाक्टरों ने प्रशिक्षित भी किया।
पंचायत का भी ले रहे सहयोग
शिक्षाविभाग
ने इस काम के लिए पंचायतों की भी मदद ली है। पंचायत के सदस्य भी स्कूल को
तंबाकू मुक्त करने में मदद करेंगे। पंचायत से शिक्षा विभाग यहीं चाह रहा है
कि स्कूल के आस पास तंबाकू की बिक्री को रोकने में मदद करे। इसके साथ ही
गांव में भी इसके प्रति जागरूकता लाई जाए। ऐसा करने वाली पंचायत और स्कूल
को शिक्षा विभाग सम्मानित भी करेगा।
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