अब इन आदेशों के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट
की डिवीजन बेंच ने 30 अप्रैल को होने जा रही परीक्षा पर रोक लगा दी। इसके
साथ ही जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार, हरियाणा पब्लिक
सर्विस कमिशन अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश
दिए हैं।
हुड्डा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2006 में 816 आर्ट एंड
क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। नियम रखा था कि
परीक्षा के अतिरिक्त 25 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। बाद में
संशोधन कर कहा गया कि भर्ती से चार गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया
जाएगा। एक और संशोधन करते हुए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही
इंटरव्यू में बुलाने की बात कही गई। इंटरव्यू के अंक 25 से बढ़ाकर 30 कर
दिए गए। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने भर्ती को
खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन
नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पांच माह में नए सिरे से
भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए थे। इसके बाद एचपीएससी ने भर्ती
को नए सिरे से आरंभ किया और नवंबर 2015 को इसके लिए परीक्षा आयोजित की। इस
परीक्षा में केवल अंग्रेजी भाषा में प्रश्नपत्र उपलब्ध करवाया गया जिसके
चलते भर्ती को फिर चुनौती दी गई। सतपाल सिंह अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए
कहा था कि परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी नहीं हो सकता। जस्टिस पीबी
बजंथरी ने परीक्षा को फिर से करने और माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखने
के आदेश दिए थे। इसके लिए 30 अप्रैल को परीक्षा होनी थी।
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