** बदलाव : क्लास पढ़वा कर देखेगी राज्य स्तरीय कमेटी, बच्चों का लर्निग लेवल भी जांच सकती है।
** आवेदन के लिए 100 में से 50 अंक जरूरी, दो श्रेणियों में होगा नामांकन
चंडीगढ़ : हरियाणा में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्टेट अवार्ड के लिए
अब और मेहनत करनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अवार्ड के लिए 100 अंकों के
मानदंड निर्धारित कर आवेदन के लिए न्यूनतम 50 अंक की शर्त रखी है। राज्य
स्तरीय कमेटी के पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही शिक्षकों को यह सम्मान
मिल सकेगा।
प्रदेश के शिक्षकों से स्टेट अवार्ड के लिए दो श्रेणियों में 31
जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहली श्रेणी में प्राइमरी टीचर,
मुख्य शिक्षक, सीएंडवी, टीजीटी और ईएसएचएम शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी
में पीजीटी, हाई स्कूल हेड मास्टर और प्रिंसिपल रखे गए हैं।
माध्यमिक
शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के वर्ग में पहले संबंधित खंड शिक्षा
अधिकारी अध्यापक के सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अपनी सिफारिश जिला स्तरीय
कमेटी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी की अगुवाई वाली इस कमेटी में उपजिला
शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, जिला में सबसे वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी
सदस्य होंगे। जांच के बाद यह कमेटी अपनी सिफारिश राज्य स्तरीय कमेटी को
भेजेगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि
अतिरिक्त निदेशक, एससीईआरटी के निदेशक व उपनिदेशक कमेटी के सदस्य होंगे।
राज्य स्तरीय कमेटी सभी नामांकनों की जांच के बाद अन्य जानकारियां भी तलब
कर सकती है। इसके अलावा शिक्षकों से औपचारिक कक्षा में अध्यापन करवाकर उनका
मूल्यांकन किया जाएगा। यह कमेटी इन नामांकित अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए
बच्चों का एससीईआरटी गुरुग्राम द्वारा लर्निंग लेवल भी जांच सकती है।
अवार्ड के लिए नाम तय करते वक्त अध्यापक का शैक्षणिक रिकॉर्ड, व्यक्तिगत
उपलब्धियां, सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी, उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों
की शैक्षिक व अन्य गतिविधियों में उपलब्धियों का भी आंकलन किया जाएगा।
राज्य स्तरीय कमेटी संतुष्ट होने के बाद अध्यापकों का नाम प्रदेश सरकार को
भेजेगी जिन्हें शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत किया जाएगा।वहीं, मौलिक शिक्षा
विभाग के अध्यापकों के वर्ग में खंड शिक्षा अधिकारी अध्यापक के नाम की
सिफारिश जिला स्तरीय कमेटी को भेजेंगे। इस कमेटी में जिला मौलिक शिक्षा
अधिकारी चेयरमैन और उपजिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रिंसिपल, जिला में सबसे
वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी अपनी सिफारिश राज्य
स्तरीय कमेटी को भेजेगी जिसमें मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक चेयरमैन और
अतिरिक्त निदेशक, एससीईआरटी के निदेशक व उपनिदेशक सदस्य होंगे।
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