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Friday, 7 July 2017

फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर हासिल नौकरी और दाखिला अवैध : सुप्रीम कोर्ट

** शीर्ष न्यायालय ने बांबे हाई कोर्ट का फैसला किया निरस्त
** सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लंबी सेवा नहीं हो सकती नौकरी बचने का आधार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी या शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाया है तो वह वैध नहीं होगा। जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने पर नौकरी व दाखिला समाप्त हो जाएगा। 
नौकरी की लंबी अवधि के आधार पर नौकरी नहीं बनी रहने दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर, न्यायमूर्ति एनवी रमना व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बांबे हाई कोर्ट की पूर्णपीठ के फैसले को निरस्त करते हुए यह व्यवस्था दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला बने रहने लायक नहीं है, इसलिए खारिज किया जाता है। 
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए 104 पृष्ठों के अपने फैसले में यह व्यवस्था दी है। पीठ की ओर जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला लिखते हुए कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रावधान को उस वर्ग से ताल्लुक न रखने वालों द्वारा फर्जी वाड़ा करके लाभ ले लिए जाना संविधान के साथ धोखाधड़ी है। कोर्ट ने कहा कि उस वर्ग यानी एससी-एसटी या पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक न रखने के बावजूद फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी या दाखिला हासिल करने वाला व्यक्ति उन लोगों का हिस्सा मारता है, जिनके लिए वे पद और सीटें थीं।

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