.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Wednesday, 12 July 2017

हाई कोर्ट : कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर व लैब सहायकों को कब तक देते रहेंगे सेवा विस्तार

** कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा, कब होगी नियमित नियुक्ति
** सरकार को दिया हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लैब सहायकों को समय-समय पर सेवा विस्तार देने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि वह चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर यह बताए कि वह नियमित भर्ती कब कर रही है। कोर्ट ने कहा कि आप ठेके पर रखकर उनको सेवा विस्तार देते रहेंगे। 
हटाए गए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लैब सहायकों ने हरियाणा सरकार द्वारा नए सिरे से ठेके के आधार पर भर्ती किए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं में अनुबंध आधार पर की जाने वाली भर्ती पर रोक लगाने की मांग की गई थी। विरोधी पक्ष के वकील ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर व लैब सहायकों की याचिका का विरोध करते हुए हाई कोर्ट से 6672 पदों की भर्ती पर रोक न लगाने की मांग की थी। इसके अलावा एक अन्य याचिका में सरकार द्वारा हटाए गए कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखने को चुनौती दी थी। याची ने आरोप लगाया था कि सरकार ठेके पर जो कंप्यूटर टीचर लगा रही है उनमें योग्यता का नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार ने 2013 में ठेका रद कर दिया था क्योंकि कंपनी कंप्यूटर शिक्षा के लिए योग्य टीचर व उससे ज़ुड़ी सुविधा देने में नाकाम रही थी। बाद में यह मामला आर्बिटेटर के पास भी गया।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.