चंडीगढ़ : मधुबन फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) ने जिन जूनियर बेसिक ट्रेंड
(जेबीटी) शिक्षकों को अयोग्य करार दे दिया है, उन्होंने पंजाब एंव हरियाणा
हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर
बचे पदों पर जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। अब अगली
सुनवाई 13 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर प्रदेश के मौलिक
शिक्षा विभाग के निदेशक और मधुबन एफएसएल से जवाब तलब किया है। 1हिसार
निवासी जोगेंद्र सिंह सहित कई याचियों ने कहा कि 9455 जेबीटी शिक्षकों की
भर्ती में उनका चयन हो गया था। सरकार ने उनको जिले भी आवंटित कर दिए, लेकिन
अंगूठा जांच में एफएसएल ने उनको अयोग्य करार दे दिया। इसके बाद सरकार
नियुक्ति देने से मुकर गई। बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मधुबन
एफएसएल ने अपनी तकनीकी जांच में मेवात कैडर के 59 व शेष राज्य के 293
टीचरों को अयोग्य करार दिया है।
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