पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार ‘22 फरवरी, 2017 को सी एंड वी
अध्यापकों की पीजीटी के रूप में पदोन्नति या नियुक्ति की व बाद में सी एंड
वी के पदों पर रिवर्ट कर दिया।’ अब इस आदेश के द्वारा पीजीटी पंजाबी विषय
को छोड़कर उन्हें पीजीटी के पदों पर बहाल किया गया है। हरियाणा माध्यमिक
शिक्षा विभाग की ओर से इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।
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