.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Friday, 7 July 2017

12वीं के सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का हो पुनर्मुल्यांकन

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को 12वीं कक्षा के सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मुल्यांकन करने को कहा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने सीबीएसई से कहा है कि जिन छात्रों ने किसी भी विषय में पुनर्मुल्यांकन की मांग की है उसपर अमल किया जाए। उल्लेखनीय है कि चार छात्रों ने सीबीएसई के 28 जून के नोटिस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बोर्ड ने नोटिस में कहा था कि पुनर्मुल्यांकन केवल 12 विषयों पर ही लागू होगा और एक विषय के केवल 10 सवालों का ही पुनर्मुल्यांकन होगा, लेकिन चारों छात्र जिस विषय में पुनर्मुल्यांकन की मांग कर रहे थे वह उन 12 विषयों में शामिल नहीं था। सीबीएसई ने नोटिस में यह भी कहा था कि संशोधित रिपोर्ट कार्ड तभी जारी होगा जब पुनर्मुल्यांकन में कम से कम पांच नंबर बढ़े हों या एक नंबर घटा हो। अदालत ने पुनर्मुल्यांकन की मांग करने वाले छात्रों को कॉलेज में दाखिले में राहत देने के लिए कहा है। इस संबंध में उसने केंद्र सरकार, सीबीएसई और दिल्ली विश्वविद्यालय से 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.