चंडीगढ़ : प्रदेश में असिस्टेंट
प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के 1647 पदों पर भर्ती को चुनौती याचिका पर शुक्रवार
को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका के फैसले पर भर्ती निर्भर रहने
के निर्देश दिए हैं। यमुनानगर निवासी ऋतु रानी ने याचिका में कहा कि उसने
10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% से अधिक अंक लिए हैं।
याची कॉमर्स में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुकी है और एमफिल भी।
लेकिन रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। याची ने कहा कि भर्ती के दौरान
नियुक्ति का कोई मानदंड तय नहीं किया गया। लिखित परीक्षा को केवल 50
प्रतिशत वेटेज दी गई। याचिकाकर्ता ने मांग की कि याचिका लंबित रहते किसी
आवेदक को उनकी श्रेणी में नियुक्ति दी जाए।
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