चंडीगढ़ : 1259 लो मेरिट जेबीटी टीचर्स
जेबीटी अप्वाइंटमेंट के खिलाफ अलग अलग याचिकाओं पर शुक्रवार को जस्टिस
सूर्यकांत की खंडपीठ ने सुनवाई से इंकार कर दिया। बेंच ने मामला किसी दूसरे
बेंच को सुनवाई के लिए भेजने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया।
इससे
पहले जस्टिस महेश ग्रोवर की खंडपीठ ने एक ही जगह सभी केस सुने जाने की बात
कहते हुए केस चीफ जस्टिस को रेफर कर दिए थे। कंबाइंड मेरिट लिस्ट के सामने
आने से प्रदेशसरकार ने 1259 लो मेरिट टीचर को नियुक्ति देने के बाद हटाने
का आदेश जारी कर दिया था। इस पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने ने रोक लगा दी
थी। इसके खिलाफ 2013 में एचटेट करने कंबाइंड मेरिट लिस्ट में आने वाले
टीचर्स ने रोक को हटाने की मांग की थी।
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