नई दिल्ली : कर्मचारी के रिटायरमेंट के दिन ही उसके पेंशन संबंधी
लाभ देने होंगे। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सभी
फील्ड कार्यालयों को पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। श्रम मंत्री बंडारू
दत्तात्रेय ने बुधवार को राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ की ओर से पीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन
ही करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। फील्ड कार्यालयों को ईपीएफ स्कीम
और ईपीएस के सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभों को भी उसी दिन उपलब्ध कराना
होगा।
श्रम मंत्री से यह पूछा गया था कि क्या सरकार ने पीएफ/ईपीएफ और
ग्रैच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के दिन ही करने का फैसला लिया है।
दत्तात्रेय ने कहा कि जहां तक ग्रैच्युटी का सवाल है तो नियोक्ता के लिए
नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के दिन से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना
अनिवार्य है।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.