नई दिल्ली : करमुक्त ग्रैच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये होना तय है।
टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की राशि दोगुना करने संबंधी विधेयक संसद के आगामी
मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू
दत्तात्रेय ने यह जानकारी दी। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा
है। फिलहाल टैक्स फ्री ग्रैच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये है।
ग्रैच्युटी
भुगतान कानून में संशोधन के आशय वाला यह बिल में केंद्र को कार्यकारी आदेश
के जरिये कर्मचारियों के आय स्तर में वृद्धि के आधार पर कर मुक्त
ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर देगा। हालांकि मसौदा विधेयक को कैबिनेट की
मंजूरी मिलना बाकी है। ग्रैच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक की स्थिति के बारे
में पूछे जाने पर दत्तात्रेय ने कहा, ‘यह हमारे एजेंडे में है। यह इस सत्र
(मानसून) में आ सकता है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा
जाएगा।’ कानून में संशोधन के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले
कर्मचारी 20 लाख तक की टैक्स फ्री ग्रैच्युटी के हकदार होंगे।
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