चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी कालेजों में प्राचार्य अब विभाग की पूर्व
अनुमति के बगैर एक्सटेंशन लेक्चरर नहीं लगा सकेंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने
इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।1प्रदेश सरकार एक्सटेंशन लेक्चरर
के मामले में पॉलिसी बना रही है। वर्तमान में कॉलेजों मे दाखिला प्रक्रिया
चल रही है और इसके बाद ही नए शैक्षिक सत्र का कार्यभार आंका जाएगा। विभाग
द्वारा जारी हिदायतों में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अनुमति के बिना किसी
कालेज में नए एक्सटेंशन लेक्चरर नहीं लगाए जाएंगे। अगर किसी प्राचार्य ने
इन हिदायतों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।
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