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Tuesday, 4 July 2017

क्यों 596 प्रिसिंपलों की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए : हाईकोर्ट



चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार की ओर से 596 प्रिंसिपल की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। 

मेवात कैडर के 29 शिक्षकों ने प्रदेश सरकार की सूची को चुनौती देते हुए कहा कि मेवात में प्रिंसिपल के 51 मंजूर पद हैं, जिनमें से 44 खाली हैं। याची ने कहा कि प्रदेश में जो व्यवस्था है, उसके तहत दो कैडर मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा है। प्रदेश सरकार ने 596 प्रिंसिपल की जो सूची जारी की है, उसमें मेवात के लिए भी रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर से चार लोगों के नाम को मंजूरी दी है। बिना मेवात कैडर की मेरिट सूची बनाए रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर से मेवात में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।  

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