चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में सेवानिवृत्त अध्यापकों
को फिर से नियुक्ति देने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में
याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए
स्वीकार कर ली है और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका
कुरुक्षेत्र निवासी मनोज कुमार व कुछ अन्य लोगों ने दायर की है।
याचियों
के अनुसार सेवानिवृत्त अध्यापकों को अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्ति
देने का कोई प्रावधान नहीं हैं। याचियों का कहना है कि अध्यापकों की कमी को
पूरा करने के लिए सरकार को नियमित भर्ती करनी चाहिए।
बता दें कि हरियाणा
सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए सेवानिवृत्त
अध्यापकों को अनुबंध के आधार पर नौकरी देने का फैसला किया है। इसके लिए
सरकार ने एक पोर्टल लांच किया है, जिसके जरिये सेवानिवृत्त अध्यापक आवेदन
कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले की वजह प्रदेश में करीब 22 हजार अध्यापकों
की कमी होना है। इससे लगभग पांच हजार सेवानिवृत्त अध्यापकों को फिर से
नियुक्ति मिलने की उम्मीद है।
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