चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार अब राज्य में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करेगी। ऐसे शिक्षकों को उनके निवास क्षेत्र के सबसे नजदीकी स्कूलों में ही योगदान की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नियुक्ति में भ्रष्टाचार, अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन, प्रवेश और पात्रता परीक्षा में कदाचार जैसे आरोपों के कारण 30 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है। कई मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। इसलिए राज्य सरकार को मजबूरी में यह निर्णय लेना पड़ा है।
शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बुधवार को कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए यह फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी है। साथ ही अब सरकार शैक्षणिक सत्र के बीच में अध्यापकों को रिटायर नहीं करेगी। इसका लाभ सभी शिक्षकों को मिलेगा। इस निर्णय से पहले तक रिटायरमेंट का लाभ कुछेक दिनों को ही मिलता था। जैसे- कोई टीचर जन्म तिथि या सेवा में योगदान के हिसाब से 15 अक्टूबर को रिटायर हो रहा हो, तो उसे महीने के अंतिम दिन तक यानी 31 अक्टूबर तक सेवा जारी रहती थी। अब नए नियम के मुताबिक यह 31 अक्टूबर के बदले सत्र के अंत यानी 31 मार्च तक जारी रहेगी। db
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