.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Sunday, 13 October 2013

शिक्षा विभाग ने जारी की प्रिंसिपल से लेकर डिप्टी डीईओ तक की अस्थायी वरिष्ठता सूची

** निर्देश : 31 तक दर्ज करा सकते आपत्ति
जींद : आखिरकार शिक्षा विभाग ने लगभग आठ साल बाद प्रिंसिपल से लेकर डिप्टी डीईओ कैडर के अधिकारियों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है। साथ ही अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जारी की गई अस्थायी वरिष्ठता सूची में यदि किसी को आपत्ति है तो वह उसे तय समयानुसार ठीक कराएं ताकि सही वरिष्ठता सूची जल्द से जल्द जारी की जा सके। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2005 में प्रिंसिपल से लेकर डीईओ कैडर तक के पदों की वरिष्ठता सूची जारी की थी। उसके बाद से इन कैडरों की वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई थी और संबंधित अधिकारी वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग विभाग से कर रहे थे। इस मामले में दैनिक जागरण ने भी पिछले दिनों प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस मामले में अब शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक-1/1-2011-एचआरजी-1(2) जारी किया है। इसके माध्यम से स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपल, बीईओ, बीईईओ, डिप्टी डीईओ की एक अक्टूबर 2013 के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी को आपत्ति है तो संबंधित अधिकारी 31 अक्टूबर तक प्रोफार्मा भरकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। राजकीय स्कूल प्रिंसिपल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रमेशचंद्र मलिक ने अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने पर खुशी जाहिर की है, वहीं विभाग से मांग की कि जल्द से जल्द पदोन्नति सूची भी जारी की जाए। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलबाग मलिक ने कहा कि फिलहाल अस्थायी वरिष्ठता सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी को आपत्ति है तो वह 31 अक्टूबर तक प्रोफार्मा भरकर निर्धारित किए गए पते पर भेज सकता है।   dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.