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Saturday, 15 March 2014

नियम 134 ए को हाईकोर्ट में चुनौती


चंडीगढ़ :  हरियाणा सरकार के स्कूली शिक्षा नियम 134 ए में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूलों के बराबर फीस पर दाखिला देने को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर चीफ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने 5 मई के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। फरीदाबाद की संस्था हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कान्फ्रेंस की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उनकी संस्था के अंतर्गत 273 स्कूल काम कर रहे हैं। कहा गया कि नियम गैर कानूनी और असंवैधानिक है। नियम राइट आफ चिल्ड्रन टू फी एंड कंपल्सरी एजूकेशन, 2009 प्रावधानों के विपरीत प्रभाव डालने वाला है। याचिका में मांग की गई कि इस नियम की जगह हरियाणा सरकार कोई पॉलिसी बनाए। मौजूदा नियम से प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नियम के तहत ऐसे बच्चों से सरकारी स्कूलों में ली जाने जाने वाली फीस प्राइवेट स्कूल लेंगे।                                           db

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