नई दिल्ली : जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में निचली अदालत से 10 साल कैद की सजा पाए अभियुक्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व अन्य आरोपियों की ओर से मामले में त्वरित सुनवाई किए जाने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को कई आरोपियों के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि किसी न किसी कारण से 20 दिसंबर, 2013 के बाद से उनकी अपीलों पर सुनवाई नहीं हो पाई है। जिससे मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। इसलिए कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय करे, ताकि मामले में जल्द सुनवाई पूरी हो सके। लेकिन खंडपीठ ने इस मांग को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। वहीं शुक्रवार को सजा प्राप्त तत्कालीन आइएएस संजीव कुमार की तरफ से उनकी अपील पर दलीलें दी गई। अब इस मामले में 28 मार्च को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999-2000 में हरियाणा में हुए जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला व पूर्व आइएएस अधिकारी संजीव कुमार सहित दस लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
इस मामले में एक आरोपी पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस निर्णय को सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी हुई है। dj
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