** आरटीई के तहत होगा स्कूलों में अध्यापक-छात्र अनुपात
चंडीगढ़ : सरकारी शिक्षकों की तबादला नीति में मनोहर सरकार फेरबदल करने का जा रही है। तबादलों को तर्कसंगत बनाने के लिए जल्द ही नई स्थानांतरण नीति लागू होगी।
नई नीति में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत शिक्षक-छात्र अनुपात भी सही किया जाएगा। स्कूलों में छात्रों के अनुसार शिक्षकों की संख्या होगी। किसी भी स्कूल में सरप्लस शिक्षक तैनात नहीं किए जाएंगे। अभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात सही तरीके से लागू नहीं है। कई स्कूलों में सरकारी शिक्षक तय संख्या से ज्यादा हैं तो कहीं पद खाली चल रहे हैं। अभी कक्षा एक से आठ तक शिक्षक-छात्र अनुपात 1:35 चल रहा है, जबकि नौवीं से बारहवीं तक ये 1:40 है। जबकि आरटीई के अनुसार पहली से आठवीं तक शिक्षक-छात्र अनुपात 1:25 होना चाहिए। जबकि 12वीं तक 1:35।
स्कूल शिक्षा विभाग ने नई नीति का मसौदा भी तैयार कर लिया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को यहां शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने शिक्षामंत्री के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानांतरण नीति को तर्कसंगत बनाएं ताकि स्कूलांे में अध्यापक-छात्रों का अनुपात सही ढंग से बना रहे। नीति का प्रस्तावित प्रारूप भी मंत्री के समक्ष रखा गया। शर्मा ने अधिकारियों को स्थानांतरण नीति के मसौदे को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए ताकि मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श कर इसे लागू किया जा सके। बैठक में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक एमएल कौशिक व प्राथमिक शिक्षा निदेशक रोहताश खरब मौजूद रहे। बैठक में नए सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में गीता के श्लोक पढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। dj
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