** सरकार ने पिछले साल चयन के बाद नियुक्ति देने से कर दिया था इंकार
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दौ सौ से ज्यादा पीजीटी टीचर को राहत देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वह इन टीचर के स्टेशन अलाट करने के लिए काउंसिलिंग कर इनको नियुक्ति पत्र जारी करे। सरकार ने इन टीचर को पिछले साल मेरिट में आने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने से इसलिए मना कर दिया था कि इनकी आयु ज्यादा है।
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दौ सौ से ज्यादा पीजीटी टीचर को राहत देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वह इन टीचर के स्टेशन अलाट करने के लिए काउंसिलिंग कर इनको नियुक्ति पत्र जारी करे। सरकार ने इन टीचर को पिछले साल मेरिट में आने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने से इसलिए मना कर दिया था कि इनकी आयु ज्यादा है।
इस फैसले को चयनित टीचर सुभाष चंद्र व अन्य हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची के वकील अनुराग गोयल ने बेंच को बताया कि 2012 में हजारों पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे जिसमें उम्र सीमा 40 साल थी। 2014 में सरकार ने विषयवार परिणाम घोषित करने शुरू किए। समय-समय पर अलग अलग विषय के परिणाम आने पर सरकार उनको नियुक्ति पत्र जारी करती रही। लेकिन हंिदूी व कुछ अन्य विषय के परिणाम आने शुरू हुए तो सरकार ने लगभग 267 चयनित टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने से इन्कार कर दिया जिनकी आयु 40 साल से ज्यादा थी। दूसरी तरफ, सरकार कुछ महीने पहले 40 साल से ज्यादा उम्र वाले चयनित टीचरों को नियुक्ति दे चुकी थी लेकिन बाद में उसने इस आधार पर नियुक्ति पर रोक लगा दी कि वे ओवरएज हैं dj
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