चंडीगढ़ : हरियाणा में 9455 जेबीटी टीचर्स को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि इन टीचर्स को दस हफ्ते के भीतर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंं।
जस्टिस अमित रावल ने कहा कि जिन टीचर्स की टेक्नीकल वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएं। मेवात के गेस्ट टीचर्स की तरफ से याचिका दायर कर कहा कि रेगुलर नियुक्तियां होने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने दिया जाए। कोर्ट ने इन याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि दस सप्ताह में टेक्नीकल जांच को पूरा किया जाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा 2006 से आरंभ की गई 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी लंबित है। हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि शिक्षकों की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और जल्दी ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
गेस्ट टीचर्स हटेंगे
इन आदेशों के चलते अब रेगुलर नियुक्तियों के साथ ही गेस्ट टीचर्स नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। जस्टिस अमित रावल ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए याची को थोड़ी राहत दी और उन्हें हटाने पर रोक लगा दी। साथ ही स्पष्ट किया कि यह रोक तब तक रहेगी, जब तक इन रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो जाती। रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति होते ही गेस्ट टीचर्स बाहर हो जाएंगे। db
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