झज्जर : वर्ष 2000 में चौटाला शासनकाल में भर्ती हुए 3206 जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) का मामला इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। कारण है इन अध्यापकों को एसीपी को लाभ दिए जाने के मामले में मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब कर उन्हेें एक सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कहा है। भेजे गए पत्र में निदेशक ने पूछा है कि इन जेबीटी की अपील को पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 7 जनवरी 2014 को खारिज कर चुका है। ऐसे मेें इन्हें एसीपी का लाभ दिया जाना अनुचित है। निदेशक ने एसीपी का लाभ पाने वाले सभी जेबीटी का ब्याेरा मांगा है। यहां यह बताना उचित होगा कि यह वही जेबीटी हैं जिनकी नियुक्तियों के मामले में सीबीआई कोर्ट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला सहित कई अन्य को 10 वर्षो की सजा सुना रखी है। dt
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