** फैसला : हाईकोर्टने नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटाई, जिनकी भर्ती सही उन्हें नियुक्ति
** दो साल पहले जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए थे
** गेस्ट जेबीटी की नौकरी पर नहीं आएगी आंच
चंडीगढ़ : 19 महीने से हरियाणा में 9,455 जेबीटी को नियुक्ति पाने का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक को हटा लिया। सरकार ने लगभग दो साल पहले 9,455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की थी, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे। इसी दौरान हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।
जस्टिस ऋतु बाहरी ने नियुक्ति को चुनौती संबंधी याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई रोक हटने के बाद भी सरकार केवल उन्हीं आवेदकों को नियुक्ति दे जिनके अंगूठे के निशानों और हस्ताक्षरों का मिलान हो चुका है। इन कसौटियों पर खरा उतरने वाली किसी भी शिक्षक को इन आदेशों का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सरकार कब तक इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करती है। मामले में बुधवार को जैसे ही सुनवाई आरंभ हुई सरकार के वकील केशव गुप्ता ने कहा कि इस भर्ती में धांधली के आरोप निराधार हैं और ऐसे में इन शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती को तय प्रक्रियाओं के अनुरूप पूरा किया गया है और भर्ती का रिजल्ट अपलोड करते हुए कुछ तकनीकी खामी गई थी, जिसे धांधली बताया गया।
सीएफएसएल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पेन ड्राइव तथा हार्ड डिस्क की जांच रिपोर्ट यह साबित करती है कि भर्ती में किसी भी स्तर पर कोई धांधली नहीं हुई है। इससे पहले मंगलवार को रिजल्ट के पैन ड्राइव में मौजूद डाटा का मिलान हरियाणा सरकार द्वारा सौंपे गए कंप्यूटरों के डाटा से हो गया था। सीएफएसएल ने इस बात की जानकारी मंगलवार को हाईकोर्ट में दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। ऐसे में जिन कंप्यूटरों में रिकॉर्ड है उनकी दोबारा जांच करवाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जांच पूरी की जा चुकी है और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला तो फिर से जांच की क्या आवश्यकता है।
अभी बहुतों को नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार
शिक्षा विभाग ने कुछ महीने पहले हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर कहा था कि भर्ती 9,455 जेबीटी में से करीब पांच हजार अंगूठों के मिलान का काम हो चुका है। इनमें से 100 से ज्यादा अंगूठों का मिलान नहीं हुआ था, जबकि काफी संख्या में ऐसे मामले थे, जिनमें दस्तावेजों पर लगे अंगूठे मिलान लायक स्थिति में नहीं थे। कोर्ट ने साफ किया है कि उन्हीं को नियुक्ति दी जाए जो जांच में सही मिले हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों का केस भी अभी विचाराधीन है।
गेस्ट जेबीटी की नौकरी पर नहीं आएगी आंच
हाईकोर्ट में शपथपत्र देकर सरकार ने जेबीटी के 16,500 पद खाली होने की बात कही थी। ऐसे में यदि इन 9,455 जेबीटी को नियुक्ति मिल जाती है तब भी गेस्ट जेबीटी की नौकरी पर आंच आने की संभावना कम है। अभी करीब 6,500 गेस्ट जेबीटी लगे हैं। सरकार ने जेबीटी की नियमित भर्ती के लिए अभी विज्ञापन जारी नहीं किए हैं। जबकि 7,800 पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों (पीजीटी) की नियमित भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा चल रही है। db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.