चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशक को 72 घंटे का समय देते हुए ट्रांसफर नीति से संबंधित शिक्षकों की समस्याएं निपटाने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देश ऐसे समय में आए जब हाईकोर्ट ने सरकार को ट्रांसफर नीति लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव एन रैना ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित शिक्षकों को उनकी समस्या के समाधान के स्टेटस बारे ‘सही प्रक्रिया के अनुसार’ बता दिया जाएगा। dt
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