नई दिल्ली : राज्यसभा ने सोमवार को
मैटेरनिटी लीव (संशोधन) बिल, 2016 पास कर दिया। अब मैटेरनिटी लीव 12 हफ्ते
से बढ़ाकर 26 सप्ताह हो गई है। बिल पिछले साल 11 अगस्त को भी राज्यसभा से
पास किया गया था। डिप्टी स्पीकर पीजे कुरियन ने कहा कि बिल संसद के दोनों
सदनों से पहले ही पास हो चुका था। सिर्फ एक 'तकनीकी संशोधन' की वजह से
दोबारा पेश किया गया। इसके बाद बिल पास कर दिया गया। यह बिल उन महिलाओं को
भी 12 हफ्ते की छुट्टी प्रदान करता है, जो तीन महीने से कम उम्र के बच्चों
को गोद लेती हैं या सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चों का पालन करती हैं।
उधर, केंद्र की महिला मुलाजिमों को यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के बाद 90
दिन की पेड लीव केस की जांच होने के दौरान दी जाएगी। यह नियम कार्मिक और
प्रशिक्षण विभाग ने सर्विस रूल में जोड़ दिए हैं। इसे उसकी अन्य छुट्टियों
में नहीं जोड़ा जाएगा।
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