सिरसा: निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को नियम 134ए के तहत प्रवेश लेने के
लिए आवेदन के साथ अंकपत्र की कॉपी देना भी जरूरी होगा। जिसके तहत
विद्यार्थी ने जिस कक्षा में प्रवेश लेना है।
इस कक्षा से पहले
परीक्षा पास करने की मार्कशीट आवेदन के साथ जमा करवानी होगी। नियम 134 एक
तहत 10 अप्रैल तक आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिए जाएंगे। इस
नियम के तहत स्कूल की सालभर की फीस का वहन सरकार की ओर से किया जाता है,
जबकि अन्य एक्टिविटी का खर्च बच्चों के परिजनों को देना पड़ता है। निदेशालय
की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निजी स्कूलों में एडमिशन
लेने वाले विद्यार्थियों की मार्कशीट देना जरूरी होगा। वहीं पहले आवेदन
करने वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षा परिणाम आने के बाद मार्कशीट देना
जरूरी होगा।
तभी मान्य होगा आवेदन
इसके बाद ही आवेदन मान्य माना जाएगा।
बच्चों का एडमिशन करते समय अभिभावकों को आवेदन कर हार्ड कॉपी बीईओ कार्यालय
में जमा करानी होगी। आवेदन करने के लिए अभिभावक को इनकम सर्टिफिकेट (जिनकी
आय 2 लाख रुपये से कम हो), रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ
सर्टिफिकेट, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, बीपीएल
कार्ड आदि दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने होंगे।
स्कूलों को देनी होगी वेकेंसी जानकारी
- 20 मार्च को प्राइवेट स्कूल नोटिस बोर्ड स्कूल की वेबसाइट पर वेकेंसी की जानकारी देगा
- 12 अप्रैल को योग्य आवेदकों की सूची बीईओ और बीईईओ द्वारा जारी की जाएगी।
- 18 अप्रैल को ब्लॉक लेवल पर पहला ड्रॉ निकाला जाएगा।
- 20 मार्च से 10 अप्रैल तक अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।
- 16 अप्रैल को विद्यार्थियों के लिए असेसमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
- 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दाखिले होंगे पहले ड्रॉ के आधार पर
- 01 मई को खाली सीटों के लिए दूसरा ड्रॉ निकाला जाएगा।
- 02 मई से 5 मई तक दाखिला होंगे दूसरे ड्रॉ के आधार पर
- अगर सीटें खाली रहती हैं, तो दूसरा राउंड मई को जिला कमेटी द्वारा शुरू किया जाएगा।
"निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को
एडमिशन दिलाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन करने वाले
विद्यार्थियों को मार्कशीट देनी जरूंरी है।"-- डॉ. यज्ञदत्त वर्मा, जिला
शिक्षा अधिकारी सिरसा।
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