** एचपीएससी पर 25 लाख रुपये जुर्माना 2009 में शुरू हुई थी भर्ती की प्रक्रिया
** कोर्ट ने प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करवाने के दिए आदेश
चंडीगढ़ : हुड्डा सरकार में फिजिकल एजुकेशन (शारीरिक शिक्षा) के सहायक
प्रोफेसरों के 15 पदों के लिए भर्ती के दौरान नियम बदलना हरियाणा लोक सेवा
आयोग (एचपीएससी) को भारी पड़ गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग पर
25 लाख रुपये का जुर्माना ठोकते हुए छह सहायक प्रोफेसरों की भर्ती रद करने
के आदेश दिए। साथ ही भर्ती की जांच प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपने
के आदेश भी दिए हैं।
याची के वकील सुनील कुमार नेहरा के अनुसार 2009 में
फिजिकल एजुकेशन के सहायक प्रोफेसरों के 15 पदों को भरने के लिए विज्ञापन
जारी किया गया था। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद पदों से तीन गुणा अधिक आवेदकों
को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद एकाएक आयोग ने
नियम बदलते हुए पदों से छह गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया।
याची ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने कहा था कि
भर्ती आरंभ होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते।
एचपीएससी ने माना- बदला गया नियम
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग से
जवाब मांगा था। अपने जवाब में एचपीएससी ने माना कि भर्ती के दौरान नियम
बदला गया। साथ ही यह भी माना कि 6 सहायक प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको आवेदकों की
संख्या डबल करने के कारण ही इंटरव्यू के पात्र बनने का मौका मिला।
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