नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार कौंसिल ऑफ इंडिया के 5 वर्षीय लॉ ग्रेजुएट कोर्स के लिए उम्र की सीमा बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयु की सीमायें खत्म कर दी हैं। इससे इस साल लॉ ग्रेजुएट कोर्स के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। गौर हो कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ ग्रेजुएट कोर्स के लिए उम्र की सीमा बढ़ा दी थी। इसके तहत 5 साल के लॉ कोर्स के लिए सामान्य वर्ग में मौजूदा 20 साल की उम्र सीमा को बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया था, जबकि एससी व एसटी श्रेणी के लिए इसे 24 साल किया गया था।
इसी के साथ 3 साल के लॉ कोर्स के लिए सामान्य श्रेणी की आयु सीमा को 30 साल
से बढ़ाकर 45 साल और एससी-एसटी के लिए 47 साल कर दिया गया था। सुप्रीम
कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है।
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