** अगली सुनवाई पर वीसी को जुर्माना देने व पेश होने का दिया आदेश
चंडीगढ़ : पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में
हाईकोर्ट ने सोनीपत के खानपुर कलां स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय
की वीसी को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं। मामले की अगली सुनवाई 26
अप्रैल को होगी।
मामले में याची के वकील प्रवीण रोहिल्ला ने बताया कि हाई
कोर्ट के 31 जनवरी को जारी आदेश में वीसी को याची कर्मचारी को 10 दिन में
सेवा लाभ जारी करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर 10 दिन
में वीसी आदेश जारी करने में विफल रहती हैं तो उनको कोर्ट में पेश होना
पड़ेगा। मगर वीसी ने न तो कोई आदेश पारित किया और न ही कोर्ट में पेश हुए।
इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए वीसी आशा कादियान को 25 हजार रुपये
जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
कर्मचारी को हटाने का है मामला1भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के अधीन
एमएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक में सूरत सिंह 28 जनवरी 2001 को नियुक्त
हुआ था, लेकिन 240 दिन से ज्यादा की सेवा के बाद बिना नोटिस के उसकी सेवा
समाप्त करने का आदेश दे दिए। इंस्टीट्यूट के इस फैसले को सूरत सिंह ने लेबर
कोर्ट में चुनौती दी। लेबर कोर्ट ने 18 अप्रैल 2008 को सूरत सिंह के पक्ष
में फैसले देते हुए उसकी सेवा बहाल करने और उसको हटाने की 3 दिसम्बर 2001
से 25 प्रतिशत बैक वेज देने का आदेश दिया था। विवि ने लेबर कोर्ट के इस
आदेश को साल 2013 में हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भगत फूल सिंह
महिला विश्वविद्यालय की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद
विश्वविद्यालय ने याची को नियुक्ति तो दे दी, लेकिन उसको एसीपी, जीपीएफ व
अन्य लाभ जारी नही किए। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
थी।
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