चंडीगढ़ : चयनित 9455 जेबीटी को अभी
नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार
की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें मामले की जल्दी सुनवाई का आग्रह किया
था। हाईकोर्ट द्वारा पहले से तय तारीख 20 अप्रैल को ही सुनवाई होगी।
मामले
में पिछले साल 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एकल बेंच के आदेश पर
रोक लगाते हुए 9,455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए इस
भर्ती का पूरा रिकॉर्ड सील कर समन कर लिया था। एकल बेंच ने भर्ती को चुनौती
देने वाली याचिका को 31 मार्च 2016 को खारिज किया था। प्रभावित टीचर मामले
को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन राहत नहीं मिली।
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