उधर, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन ने तीन मार्च को जारी एक पत्र में कहा है कि जिस तारीख को सर्टिफिकेट जारी हुआ है। पांच वर्ष बाद उस माह की अंतिम तारीख तक उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। यहां ये भी उलझन है है जो प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उनमें डेट ऑफ इश्यू तो वर्तमान की है पर उस पर वैलिडिटी पुराने हिसाब से दी जा रही है। ऐसे में इन प्रमाण पत्रों को आवेदक एक्सपायर मानें या फिर अगले पांच साल तक वैलिड।
सरकार करेगी फैसला
बोर्ड चेयरमैन डाॅ. जगबीर सिंह ने बताया हाईकोर्ट के केस के चलते 82 नंबर पाने वाले एससी विकलांग वाले परीक्षार्थियों की लिस्ट बोर्ड साइट पर डाल दी गई है। वैधता का फैसला सरकार को करना है।
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