सोनीपत : हर बार की तरह इस बार भी नियम 134 ए के तहत गरीबों को निजी स्कूलों में
दाखिले को लेकर किसी तरह का हंगामा न हो, इसके लिए प्रशासन ने दोनों पक्षों
को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी गड़बड़ी ना करे। इसमें अभिभावकों को
झूठा शपथपत्र देने तथा स्कूलों को सीटों का सही ब्यौरा नहीं देने पर
कार्रवाई की बात कही गई है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं बीपीएल परिवारों के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा
उपलब्ध कराने के लिए बनाये नियम 134-ए के तहत शिक्षण सत्र 2017-2018 के
लिए निजी स्कूलों में दाखिले के लिए उपायुक्त के मकरंद पांडुरंग ने शेड्यूल
जारी कर दिया है। इस दौरान उपायुक्त ने सख्त हिदायत दी कि यदि कोई स्कूल
प्रबंधक 134-ए के अंतर्गत सीटों की सूचना सही नहीं देता है, तो उसके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी ही सख्त कार्रवाई उन
अभिभावकों के विरुद्ध भी अमल में लाई जाएगी जो अपना झूठा आय प्रमाण पत्र
दर्ज कराते हैं। इसमें संलिप्त कर्मचारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
फर्जीवाड़ा नहीं होगा सहन
उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय दिशा-निर्देशानुसार जो विद्यार्थी जिस
विद्यालय में बिना 134-ए के लाभ के अध्ययन कर रहा है उसको उसी विद्यालय में
134- ए का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी
प्रकार का फर्जीवाड़ा सहन नहीं किया जाएगा। उपायुक्त पांडुरंग ने कहा कि
134-ए के अंतर्गत निजी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही
है। इसके तहत दूसरी कक्षा से आठवीं कक्षाओं में दाखिला चाहने वाले
विद्यार्थी खंड स्तर पर 20 मार्च 2017 से 10 अप्रैल 2017 तक खंड शिक्षा
अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पहले ड्रॉ में शामिल
विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिले के लिए 20 अप्रैल 2017 से 25 अप्रैल
2017 तक का समय प्रदान किया जाएगा। यदि इसके बाद भी स्कूलों में सीटें
रिक्त रहती हैं तो दूसरा ड्रॉ 1 मई 2017 को निकाला जाएगा। दूसरे ड्रॉ के
पश्चात भी यदि स्कूलोंं में सीटें खाली रहती हैं तो इसकी पूर्ण सूचना
संबंधित विद्यालयों को जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष प्रेषित करनी होगी।
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