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Thursday, 23 March 2017

केवल ग्रुप बी की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं रखी : हरियाणा हाईकोर्ट

चंडीगढ़ : हरियाणा में ग्रुप बी की नियुक्तियों के लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन आदेशों की प्रति भी तलब की है जिससे ग्रुप बी में वेटिंग रोकी गई और बाकी ग्रुप की भर्ती में वेटिंग का प्रावधान रखा गया है। 
मामला पीजीटी उर्दू के मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की नियुक्ति में प्रतीक्षा सूची न होने से जुड़ा है। इसके खिलाफ दायर याचिका में शकीर व अन्य ने वकील एडवोकेट मोहम्मद अरशद के माध्यम से कहा था कि हरियाणा सरकार ने मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। याची ने भी इस प्रRिया में हिस्सा लिया था। दोनों कैडर अलग हैं और 6 आवेदक ऐसे हैं जिनका दोनों कैडर के लिए चुनाव हुआ है। ऐसे में एक स्थान पर तो आवेदक को चयन अस्वीकार करना ही होगा। अन्य सभी स्थानों पर भर्ती में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान रखा जाता है तो यहां पर भी यह प्रावधान होना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या केवल इन्हीं नियुक्तियों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है या बाकी नियुक्तियों में भी ऐसा है।

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