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Saturday, 18 March 2017

134 : जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें दोबारा दाखिला नहीं ले पाएंगे विद्यार्थी

** प्राइवेट स्कूलों के सुझाव पर नियम में किया संशोधन
** अभिभावकों के लिए www.schooleducationharyana.gov.in पर आवेदन पत्र उपलब्ध
** 20 मार्च से शुरू होंगे दािखले के लिए आवेदन, अंतिम तिथि 10 अप्रैल रहेगी
भिवानी : नियम134 के तहत होने वाले एडमिशन में इस बार संशोधन किया गया है। नियम के तहत जो बच्चा पहले से जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो उस स्कूल का नाम पांच स्कूलों के नामों में नहीं लिख पाएगा। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की तरफ से दिए गए सुझाव पर गौर करते हुए यह फरमान जारी किया है। 
प्राइवेट स्कूलों का कहना था कि जिस बच्चे के अभिभावक पिछले चार पांच सालों से फीस भरते रहे हैं वो अचानक कैसे गरीब हो सकते हैं। इसलिए उन बच्चों को उस स्कूल में नियम 134 के तहत दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए जो पहले से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं जिस बच्चे का नियम 134 के तहत दाखिला होगा उसके परिवार के बारे में गहनता से छानबीन की जाएगी।
इसलिए लिया गया फैसला 
सूत्रोंकी माने तो कई प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है मिलने जुलने वालों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो सांठ गांठ करके उनका दाखिला नियम 134 के तहत करवा दिया जाता है। इससे जिन बच्चों काे वास्तव में नियम 134 के तहत दाखिला की आवश्यकता होती है उनको नहीं मिल पाता। लिहाजा इस बार शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं कि जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में वह दाखिले के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ पिछले साल जिन विद्यार्थियों का दाखिला नियम 134 के तहत हुआ है वो विद्यार्थी चाहे तो उसी स्कूल में 12वीं कक्षा तक पढ़ सकते हैं 
प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले उन विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज है जिनके अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की फीस वहन नहीं कर सकते। इस बार स्कूलों में नियम 134 के तहत होने वाले एडमिशन के लिए 20 मार्च से दाखिला प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल रखी गई है इसलिए जिन बच्चों को नियम 134 के तहत दाखिला लेना है वो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर जल्द पता करले कि दाखिला लेने के लिए किन किन डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और उनकी तैयारियों के लिए अभी शुरू हो जाए ताकि बाद में लंबी लंबी लाइनों में लगने से निजात मिल जाए। 
20 मार्च तक जमा करना होगा डाटा 
खंडशिक्षा अधिकारी नरेश महता ने बताया कि स्कूलों को 20 मार्च तक अपना डाटा जमा करवाना है 21 मार्च से स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो अभिभावक या विद्यार्थी अपना आवेदन कार्यालय में जमा करवाते हैं डायरी नंबर अवश्य लेकर जाएं, जिससे उसके आवेदन की पुष्टि हो पाएगी। 
सुबह नौ बजे से शाम 5 बजे तक जमा होंगे आवेदन 
इसबारे में खंड शिक्षा अधिकारी नरेश महता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कार्य दिवस के दिन सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन भरने की सारी जिम्मेवारी आवेदन की होगी इसलिए बिना कोई गलती किए ध्यान से आवेदन पत्र भरें। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र अभिभावक या विद्यार्थी ही जमा करवा सकते हैं अगर कोई अन्य व्यक्ति आवेदन पत्र लेकर आता है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 


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