चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते
हुए हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग समेत सभी जिलों की स्कूल के बारे में जिला
स्तरीय कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।
हाई कोर्ट के वकील
रंजन लखनपाल ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हरियाणा शिक्षा विभाग
हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट की अवेहलना कर शर्त पूरी न करने वाले प्राइवेट
स्कूलों को बंद न करके उनको बार-बार एक्सटेंशन दे रहा हैं। इन स्कूलों में
पढ़ने वालों बच्चों को साफ पानी, शौचालय सहित सही शिक्षक और न ही उचित लैब
की सुविधा मिल पाती है। इस तरह यह स्कूल बच्चों का भविष्य न बनाकर खराब कर
रहे हैं। हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइमरी स्कूल के लिए आधा
एकड़, मिडिल स्कूल के लिए एक एकड़, दसवीं व जमा दो के लिए स्कूल के पास कम
से कम दो एकड़ जमीन का परिसर होना चाहिए। मगर राज्य में कई स्कूल ऐसे हैं
जो दो से तीन कमरों में चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे स्कूलों को एक तय
समय में हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट के मानक के अनुसार क्षेत्रफल व सुविधा
देने का आदेश दिया था।
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