चंडीगढ़ : हरियाणा के गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल फिलहाल बंद नहीं होंगे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में लगभग 1,372 ऐसे स्कूलों को बंद करने के नोटिस के खिलाफ 49 निजी स्कूलों की याचिका पर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश दिए हैं। जस्टिस राकेश कुमार जैन ने हरियाणा सरकार को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने हरियाणा सरकार से पूछा कि स्कूल बंद करने पर इन स्कूलों में पढ़ रहे प्रभावित विद्यार्थियों को शिक्षा व दूसरी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने की क्या व्यवस्था की गई है।
49 स्कूलों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन्हें मान्यता हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने व इस दौरान प्रोविजनल आधार पर काम करने की छूट दी गई। सभी स्कूल दूर दराज के गांवों में काम कर रहे हैं। इनमें प्री नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के हजारों छात्र पढ़ रहे हैं। अप्रैल माह में हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली वे प्रोविजनल तौर पर काम कर सकते हैं। उनके ऑन लाइन आवेदन विचाराधीन रहने के चलते उन्हें यह छूट दी गई। इसके बाद जुलाई माह में उन्हें स्कूल बंद करने का नोटिस दे दिया गया। याचिका में कहा गया कि इस नोटिस पर रोक लगाई जाए।
कदम छात्रहित में: कुंडू
हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने हाईकोर्ट से मिले स्टे को अभिभावकों और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का न्यायपालिका में भरोसा एक बार फिर बढ़ा है।
6 को हिसार में बैठक
हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए छह अक्टूबर को हिसार में सुबह साढ़े दस बजे बैठक बुलाई है। हिसार प्राइवेट स्कूल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महीपाल रेडू ने बताया कि इस बैठक में प्रदेशभर के स्कूल संचालक भाग लेंगे।
किस जिले में कितने स्कूल
हिसार 168
फतेहाबाद 153
रोहतक 143
पानीपत 135
कैथल 108
कुरुक्षेत्र 102
सिरसा 80
पंचकूला 47
रेवाड़ी 46
पलवल 43
जींद 42
अंबाला 41
फरीदाबाद 39
करनाल 31
यमुनानगर 29
झज्जर 24
भिवानी 24
मेवात 15
गुडग़ांव 10
महेंद्रगढ़ 2 db
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