सूत्र : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए जेबीटी अध्यापकों की भर्ती का परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी है। मगर कोर्ट ने एक शर्त लगाई है कि चयनित अध्यापकों को तब तक जॉइनिंग न दी जाए जब तक उनके दस्तावेजो की तकनीकी तौर पर वेरिफिकेशन नहीं हो जाती। आज सरकार के एडवोकेट जनरल ने आज स्वयं कोर्ट में पेश होकर याचिका दायर की और आग्रह किया कि सरकार को जेबीटी अध्यापकों की भर्ती का परिणाम घोषित करने दिया जाए क्योंकि सरकार पर आवेदकों का भारी दबाव है। कोर्ट की छूट के बाद माना जा रहा है कि सरकार एक-दो दिन में ही भर्ती का परिणाम घोषित कर देगी। परन्तु जॉइनिंग में 6 माह तक का समय लग सकता है।
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