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Thursday, 3 September 2015

गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति के मामले में सीबीआइ जांच की मांग को लेकर डाली याचिका, सरकार को नोटिस


जींद : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर की नियुक्ति के मामले में सीबीआइ जांच की मांग को लेकर डाली याचिका पर सुनवाई कर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। 
इस नोटिस को प्रदेश के सीनियर डीएजी हरीश राठी ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर स्वीकार कर लिया है तथा जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। आरटीआइ कार्यकर्ता खटकड़ गांव निवासी सुरेश कुमार ने माननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में केस डालकर गेस्ट टीचर्स भर्ती मामले में सीबीआइ जांच की मांग की थी और हाईकोर्ट ने इसे सीडब्ल्यूपी नंबर 10785/2015 द्वारा स्वीकार करके 19 नवंबर के लिए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस दिया है। याचिका में मांग की गई है कि गेस्ट टीचर भर्ती मामले की जांच सीबीआइ को निर्देश जाए तथा उन हालत और कारणों का पता लगाया जाए, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी गेस्ट टीचर्स हरियाणा में सेवा में बने हुए हैं।
दोषियों के खिलाफ कानून कार्रवाई की मांग याचिका के माध्यम से की गई है। शिक्षा विभाग हरियाणा ने 7 जुलाई 2005 में विज्ञापन संख्या 1/2005 द्वारा कांट्रेक्ट पर टीचर्स भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे तथा उसकी मेरिट लिस्ट बनवाने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के साथ 13 जुलाई 2005 को समझौता हुआ था और समझौते के अनुसार पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने हरियाणा सरकार की हिदायतों अनुसार विषय तथा कैटेगरी के अनुसार मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग को भेज दी थी। यह खुलासा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा एक आरटीआइ के जवाब से हुआ था। मेरिट में चयनित आवेदकों की नियुक्ति नवंबर 2005 में होनी थी। इस मेरिट लिस्ट के लिए सुरेश कुमार ने 26 अक्टूबर 2010 को शिक्षा विभाग में आरटीआइ लगाई तथा प्रथम अपील व द्वितीय राज्य सूचना आयोग तक भेजने पर भी कोई जवाब नही मिला। अंत में सीडब्ल्यूपी नंबर 6768/2012 द्वारा हाईकोर्ट केस डाला और हाईकोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सूचना आयोग ने शिक्षा विभाग को नोटिस दिया तथा शिक्षा विभाग ने आरटीआइ का जवाब तो दिया, लेकिन सूचना नहीं दी और मेरिट सूची बनने से ही इंकार कर दिया था। 
सुरेश कुमार ने एक के बाद एक शिक्षा विभाग व पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में आरटीआइ लगाई और अंत में मजबूर होकर शिक्षा विभाग ने मेरिट लिस्ट समेत विज्ञापन संख्या 1/2005 का सारा रिकार्ड एक सीडी में आरटीआइ द्वारा दे दिया। इसके बाद जींद निवासी जगबीर सिंह, सुरेंद्र, सिंह, राकेश कुमार व सुरेश कुमार ने सीडब्ल्यूपी नंबर 7551/2014 द्वारा हाईकोर्ट में केस डालकर गेस्ट टीचर्स भर्ती की सीबीआइ जांच की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पूर्ण विवरण के साथ निदेशक स्कूल शिक्षा निदेशालय को लिखा जाए और हाईकोर्ट के आदेश अनुसार निदेशक को लिखा गया, लेकिन निदेशक ने गेस्ट टीचर्स को सेवा में बनाए रखा, जिस कारण से अब दोबारा केस डालना पड़ा।                                                                                               dj

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