चंडीगढ़ : हरियाणा कंप्यूटर टीचर्स व लैब सहायकों के पदों पर ठेके पर नई
भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने नई भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाने से साफ
इंकार कर दिया। बहस के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह
रेगुलर स्वीकृत पद नहीं है ऐसे में इन पर रेगुलर भर्ती की मांग औचित्यहीन
है। इस पर कंप्यूटर टीचर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने कहा
कि ये रेगुलर पद स्वीकृत ही नहीं तो फिर क्यों सरकार डिजिटल इंडिया का
दावा कर रही है। अधिवक्ता जगबीर मलिक ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने
अनीता कुमारी केस में अपने जवाब में ये कहा था कि कम्प्यूटर टीचर्स को
सिर्फ जनहित में 31 मार्च 2016 तक सेवा में लिया गया है और 31 मार्च के बाद
आगे एक्सटेंशन नहीं दी जायेगी अब 31 मई 2016 तक एक्सटेंशन दे दी है। ये तो
सीधे हाईकोर्ट को गुमराह करने व अवमानना का मामला बनता है। इस मामले में
27 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई होगी। dj
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