** पहले 28 वर्ष की सेवा अवधि पर यह सुविधा थी
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने पेंशन के नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत सिर्फ 20 वर्ष तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों की पेंशन उसके कुल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। बुधवार को वित्त विभाग ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग-॥ नियम, 2009 में इस आशय का संशोधन किया है।
संशोधन के अनुसार 28 वर्ष की सेवा अवधि के साथ पूर्ण पेंशन की गणना में ऐसा संशोधन किया है कि यदि सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो पेंशन को विनियमित करने वाली अन्य शर्तों के साथ उसकी पेंशन कुल वेतन के 50 प्रतिशत पर स्वीकृत की जाएगी। au
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