.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 2 September 2014

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी दौड़

नई दिल्ली : सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन तय कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने न पड़ें इसके लिए सरकार ने नई पेंशन नियमावली लागू कर दी है। शुक्रवार को जारी इसकी अधिसूचना के अनुसार, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड सत्यापित करने में नाकामी के लिए दफ्तर का बॉस जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद पेंशन मिलने लगे इसके लिए अब सेवानिवृत्त होने के एक साल पहले से ही पेंशन के लिए दफ्तर का प्रमुख कागजी प्रक्रिया पूरी कराएगा। 
सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का समयबद्ध ढंग से पुष्टि के लिए कार्यालय का बॉस ही जिम्मेदार होगा। अभी कई मामलों में कर्मचारियों को अपने सर्विस रिकॉर्ड को सत्यापित कराने के लिए मारा-मार फिरना पड़ता है।इस अधिसूचना के मुताबिक सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को आवेदन पत्रों में कथित कमियों की वजह से पेंशन देरी नहीं ङोलनी पड़ेगी। बॉस तब तक तत्कालिक तौर पर पेंशन और ग्रेच्यूटी दे सकते हैं। नई नियमावली के मुताबिक, प्रत्येक कार्यालय का प्रमुख पेंशन को फार्म-7 में तैयार कराने के काम का बीड़ा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा पूरी होने या उस तारीख से जिस दिन से वह सेवानिवृत्ति से पहले अवकाश पर जा रहा है दोनों में जो भी पहले हो, उसके एक साल पहले से ही उठाएगा।                          dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.