चंडीगढ़ : प्रदेशमें 13 साल से नौकरी कर रहे चौटाला सरकार के समय भर्ती 2862 जेबीटी शिक्षकों के भविष्य का दारोमदार एक बार फिर प्रदेश सरकार पर गया है। मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत सरकार के पास मामले में कोई विकल्प है। जस्टिस जसबीर सिंह जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने मामले पर 8 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है।
नौकरी कर रहे शिक्षकों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें नौकरी में बने रहने दिया जाए। उम्मीदवारों के स्तर पर भर्ती में अनियमितताओं की कोई शिकायत नहीं है। इससे पहले 8 जनवरी को हाईकोर्ट के जस्टिस के कण्णन ने भर्ती पर दिए फैसले में कहा था कि मेधावी उम्मीदवारों को नियुक्ति देना यह दर्शाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां रही। कुल 3206 जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी। इनमें से 221 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके माक्र्स कम किए गए। बावजूद इसके मेरिट सूची में इन उम्मीदवारों ने जगह बनाई और इनका चयन हो गया। db
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.