.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Wednesday, 16 July 2014

रेगुलराइजेशन पॉलिसी में 2862 जेबीटी शिक्षकों के लिए क्या है विकल्प : हाईकोर्ट

** जेबीटी के भविष्य पर सरकार से जवाब तलब
चंडीगढ़ : प्रदेशमें 13 साल से नौकरी कर रहे चौटाला सरकार के समय भर्ती 2862 जेबीटी शिक्षकों के भविष्य का दारोमदार एक बार फिर प्रदेश सरकार पर गया है। मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत सरकार के पास मामले में कोई विकल्प है। जस्टिस जसबीर सिंह जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने मामले पर 8 सितंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है।    
नौकरी कर रहे शिक्षकों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें नौकरी में बने रहने दिया जाए। उम्मीदवारों के स्तर पर भर्ती में अनियमितताओं की कोई शिकायत नहीं है। इससे पहले 8 जनवरी को हाईकोर्ट के जस्टिस के कण्णन ने भर्ती पर दिए फैसले में कहा था कि मेधावी उम्मीदवारों को नियुक्ति देना यह दर्शाता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में खामियां रही। कुल 3206 जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी। इनमें से 221 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके माक्र्स कम किए गए। बावजूद इसके मेरिट सूची में इन उम्मीदवारों ने जगह बनाई और इनका चयन हो गया।                                db

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.