चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले ग्रुप ‘सी’ एवं ‘डी’ के कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति अधिसूचित की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत ग्रुप -‘सी’ एवं ‘डी’ के ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई है, जो दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। अथवा 31 दिसंबर, 2018 तक यह सेवा अवधि पूरी कर लेंगे। भले ही ऐसे कर्मचारियों की मूल नियुक्ति विज्ञापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा न हुई हो लेकिन उनका सेवा रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए तथा वे नीति में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हो।
नीति के अनुसार कर्मचारी नियुक्ति की तिथि को पद के लिए निर्धारित योग्यताएं रखता हो। जिस पद के विरुद्घ नियमितीकरण किया जाना है वह आरंभिक नियुक्ति तथा नियमितीकरण के समय स्वीकृत रिक्त पद होना चाहिए।
नियमितीकरण के समय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई आरक्षण नीति को भी ध्यान में रखा जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग के रोस्टर को सामान्य या अन्य वर्ग द्वारा भरा गया है तो अगली रिक्ति को आरक्षित वर्ग से भरा जाएगा। सेवा के नियमितीकरण के बाद कर्मचारी पर अंशदान पेंशन स्कीम लागू होगी। au
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