चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने अहम फैसले में कहा है कि भर्ती में अनियमितता मिलने पर पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, न कि सिर्फ वेटिंग लिस्ट। यह फैसला मेरिट में चयनित एक आवेदक की ज्वाइनिंग के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान दिया गया। इस आवेदक ने खाली पद पर वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर होने के बावजूद उसे नौकरी देने में आनाकानी करने पर याचिका दायर की थी। परमजीत सिंह ने याचिका में कहा था कि उसने पंजाब में वोकेशनल मास्टर (इलेक्ट्रिकल) में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के कोटे के एक पद के लिए आवेदन किया था। au
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.