चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष करने के फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। बलजीत व अन्य द्वारा दायर याचिका में हरियाणा सरकार द्वारा 25 नवम्बर को लिए गए निर्णय को रद करने की मांग की गई हैं। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान सरकार का यह निर्णय राजनैतिक भावना से लिया गया हैं। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार ने 25 नवम्बर को मंत्रीमंडल बैठक में निर्णय लिया था कि नई भर्ती के समय उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष ही रहेगी। जबकि कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु 58 वर्ष रहेगी। ग्रुप डी, विकलांग व नेत्रहीन कर्मचारियों के मामले में आयु 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय 30 नवम्बर, 2014 से लागू होगा।
याचिकाकर्ता के अनुसार सरकार के इस निर्णय से वो प्रभावित होंगे और 30 नवंबर को वो सेवानिवृत हो जाएगे। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस निर्णय पर रोक की मांग की हैं। हाईकोर्ट संभवत: शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करे। dj
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