चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति आयु 58 साल करने के मामले में कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने से मना करते हुए सरकार से पूछा है कि क्यों उसके फैसले रोक लगा दी जाए? कोर्ट ने 8 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
हरियाणा सचिवालय में कार्यरत बलजीत कौर व अन्य 70 कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका में 25 नवंबर को लिये गए हरियाणा सरकार के इस निर्णय को रद करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक इससे वे प्रभावित होंगे और 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हरियाणा के सभी आइएएस, न्यायिक अधिकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के शिक्षक की सेवानिवृत्त आयु 60 साल है। अगस्त माह में हरियाणा कर्मचारी यूनियन से बैठक के बाद सरकार ने 26 अगस्त को सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु 60 साल कर दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बदल दिया जो उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस निर्णय पर रोक की मांग करते हुए इससे जुड़ा पूरा रिकॉर्ड समन करने की मांग की थी।
जस्टिस टीएस ढिंडसा ने कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने से मना करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस निर्णय पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद 30 नवंबर को लगभग पांच हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। dj
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